लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा किसी भी ग्राहक को बेचे गये सामान का भुगतान यदि 45 दिन तक नही किया जाता है तो इस भुगतान को एमएसएमई डब्लपमेन्ट एक्ट- 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी 18 मण्डलों में गठित फैसिलिटेशन काउंसिलो के माध्यम से …
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