नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को केबल टेलिविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट , 1995 के तहत बनाए गए प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड का सख्ती से पालन करना होगा। इन नियमों के अनुसार, किसी धर्म, समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक, भड़काऊ या मानहानि कारक सामग्री का प्रसारण प्रतिबंधित है।राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा के प्रश्न के उत्तर में एल मुरुगन ने कहा कि 2021 में लागू केबल टेलिविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत शिकायतों के निवारण के लिए तीनस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। पहले स्तर पर प्रसारक स्वयं शिकायत देखता है, दूसरे स्तर पर उसकी स्व-नियामक संस्था और तीसरे स्तर पर केंद्र सरकार की निगरानी व्यवस्था कार्रवाई करती है।नियमों के उल्लंघन पर सरकार एडवाइजरी, चेतावनी, माफी स्क्रोल चलाने का आदेश, ऑफ-एयर आदेश या अनुमति रद्द करने जैसी कार्रवाई कर सकती है।सरकार के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 के बीच कुल 144 कार्रवाइयां की गईं। इनमें 35 एडवाइजरी, 50 चेतावनियां, 54 माफी स्क्रोल आदेश, 3 ऑफ-एयर आदेश, 1 अनुमति रद्द और 1 डिस्क्लेमर आदेश शामिल हैं।
Telescope Today | टेलीस्कोप टुडे Latest News & Information Portal