लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी संघ ने महापौर को पत्र देकर नगर निगम अधिनियम की धारा-115 (15) के अन्तर्गत नगर निगम कर्मचारियों के आश्रितों को भवन कर, जल कर से छूट का लाभ प्रदान किये जाने की मांग की है।
संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह का कहना है कि 12 अगस्त 2023 को सदन की सामान्य बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव द्वारा नगर निगम, लखनऊ में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को पारित प्रस्ताव (परिशिष्ट-16) के द्वारा भवन कर, जल कर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। परन्तु अभी तक कोई भी प्रशासनिक स्तर से आदेश निर्गत नहीं किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कार्यकारिणी समिति / सदन की स्वीकृति के क्रम में नगर निगम लखनऊ के कार्यरत कर्मचारियों को सामान्य भवन कर, जल कर से मुक्त कर लाभ दिया जा रहा है। परन्तु उनके आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र-पुत्रियों) को भवन कर से छूट का लाभ कार्यकारिणी / सदन की स्वीकृति के पश्चात् भी अप्राप्त है।