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सहकारी गन्ना विकास समितियों में वित्तीय अनुशासन के लिए कड़े निर्देश जारी

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। प्रदेश के गन्ना आयुक्त/निबंधक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां ने बताया कि गन्ना विभाग में 158 सहकारी गन्ना समितियां एवं 152 गन्ना विकास परिषदें स्थापित हैं, जिनकी कुल संख्या 310 है। प्रत्येक गन्ना विकास परिषदों में 02 और गन्ना समितियों में 03 खाते 12 कि. मी. की परिधि में खोलने एवं सचालित करने के निर्देश दिये गये हैं। बावजूद इसके कतिपय सहकारी गन्ना समितियों के बैंक खाते समिति कार्यालय से 12 कि.मी. से अधिक दूरी पर संचालित कराये जा रहे हैं तथा समितियों में मनमाने तरीके से एफ.डी.आर. भी विनियोजित कराये जा रहे हैं।

समितियों के बैंक खातों में खाताधारक से इतर किसी अन्य का मोबाइल नम्बर दर्ज है और गन्ना समिति स्तर पर बैंक रिकान्सिलेशन से संबंधित पूर्व में जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है। प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों / परिषदों के संचालित बैंक खातों, दूरी एवं विनियोजित एफ.डी.आर. की गहनता से समीक्षा की गयी।

आयुक्त/निबंधक, सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियां प्रमोद कुमार उपाध्याय ने बताया कि सहकारी गन्ना विकास समितियों के वित्तीय प्रबन्धन एवं अनुशासन हेतु पूर्व में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसमें जनपद/परिक्षेत्र स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सहकारी गन्ना समितियों के बैंक खाते समिति कार्यालय से 12 कि.मी. से अधिक की दूरी पर सचालित न किये जायें।

समितियों के बैंक खाते के परिचालन अथवा एफ.डी.आर. विनियोजन में समिति के सचिव का ही मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाये और समितियों में मनमाने तरीके से एफ.डी.आर. विनियोजित कराये जाने पर संबंधित कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके साथ ही समिति के बैंक खातों के रिकान्सिलेशन हेतु जारी दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का निर्देश भी दिया गया है। यदि समितियों के बैंक खातों व विनियोजित एफ.डी.आर में विसंगति पाई जाती हैं तो जिम्मेदार कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश परिक्षेत्रीय अधिकारियों को भी दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि सहकारी गन्ना विकास समितियों के 03 एवं गन्ना विकास परिषदों के 02 बैंक खातों से अधिक का संचालन नहीं कर सकती हैं। गन्ना समितियों के अवशेष बैंक खातों को तत्काल प्रभाव से बन्द करने के निर्देश भी दिये गये हैं। सहकारी गन्ना समितियों के बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। प्रदेश के समस्त जिला गन्ना अधिकारियों और उप गन्ना आयुक्तों को समितियों/परिषदों का मुख्यालय स्तर से जारी निर्धारित बिन्दुओं पर निरीक्षण करते हुए, निरीक्षण आख्या प्रत्येक माह मुख्यालय को प्रेषित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता/वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आती है, तो दोषी कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।