मुंबई (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिसेज इंडिया इंक और इसकी मालिक मोहिनी शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और प्रमुख दोषियों में से एक दोषी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।
इस साल की शुरुआत में, मिसेज इंडिया इंक ने अपने पूर्व प्रतियोगी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। मिसेज इंडिया इंक शादीशुदा महिलाओं के लिए मुम्बई स्थित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। मोहिनी शर्मा ने अपील की थी कि अनुबंध का उल्लंघन व्यावसायिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है और सौंदर्य प्रतियोगिता की ब्रांड इमेज पर नकारात्मक असर डाल रहा है।
शुक्रवार को अपने फैसले में, बाम्बे हाईकोर्ट ने मामले के मेरिट को स्वीकार किया और जब तक अंतिम समाधान नहीं हो जाता, प्रतियोगी को किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अस्थायी रूप से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख अभी तक नहीं बताई है।
मिसेज इंडिया इंक की मालिक, मोहिनी शर्मा ने कहा, “हमने इस मामले को तेजी से आगे बढ़ाया है और हमें विश्वास है कि जैसे कोर्ट ने निषेधाज्ञा देने में मेरिट देखा, वैसे ही अंतिम निर्णय भी हमारे पक्ष में होगा।” मिसेज इंडिया इंक अपनी सौंदर्य प्रतियोगिता के 5वें संस्करण की तैयारी कर रहा है, जो 23-27 अक्टूबर के बीच जयपुर में आयोजित होने वाली है।