लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। उच्च न्यायालय, लखनऊ ने बुधवार को टीले वाली मस्जिद के मामले में पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर में अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिये है। साथ ही इस मामले में केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, नगर निगम, यूपी सुन्नी बोर्ड को भी नोटिस जारी करते हुये आगामी दस अक्टूबर नियत सुनवाई तिथि को जवाब दाखिल करने को कहा है। अखिल भारत हिन्दू महासभा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं हिन्दू पक्ष एवं याचीगणों के अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका संख्या 8255 वर्ष 2023 लार्ड शेषनाग टीलेश्वर महादेव विराजमान व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया पर सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी किया। मालूम हो कि बीते दिनों लक्ष्मण टीला परिसर में बनी मस्जिद के पश्चिमी हिस्से की विवादित जमीन की साफ-सफाई कर झूले लगाये जाने पर आपत्ति करते हुये चौक कोतवाली पर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गयी। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि लक्ष्मण टीला के परिसर में बनी मस्जिद और अन्य विवादित स्थलों पर मस्जिद की देखरेख करने वाले जिला प्रशासन की देखरेख में समय-समय पर साफ सफाई के नाम पर वहां बने मन्दिर के अवशेषों को नष्ट किया जा रहा है। जिसको रोकने के लिये यह याचिका दाखिल की गयी थी। उधर अखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व याचिका के वादी ऋषि त्रिवेदी ने उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश का स्वागत किया है और कहा कि हिन्दू महासभा बराबर कहती रही है कि लक्ष्मण टीला पर बनी मस्जिद एवं परिसर में मंदिर के अवषेशों को नष्ट किया जा रहा है, जिसको रोका जाना आवश्यक है।