ECLGS 5.0 : बिना अतिरिक्त गारंटी शुल्क के मिलेगा ऋण, उद्योगों को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। भारत सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों एवं विमानन क्षेत्र को राहत प्रदान करने हेतु आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme – ECLGS 5.0) को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह योजना वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर एटीएफ (ATF) कीमतों में वृद्धि, एयरस्पेस प्रतिबंधों तथा परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण उत्पन्न वित्तीय दबाव को कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

योजना के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों हेतु 100 प्रतिशत तक तथा गैर-एमएसएमई एवं एयरलाइन क्षेत्र हेतु 90 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवर राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को प्रदान किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में उपयोग किए गए अधिकतम कार्यशील पूंजी (Peak Working Capital Utilisation) के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण, अधिकतम ₹100 करोड़ तक उपलब्ध कराया जा सकेगा। स्वीकृत ऋणों पर गारंटी कवर ऋण अवधि के साथ सह-समाप्त (Co-terminus) रहेगा। यह योजना NCGTC द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक या कुल 2.55 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) स्वीकृत ऋणों पर लागू होगी।

ECLGS 5.0 योजना एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगी। क्योंकि इसके अंतर्गत पात्र एमएसएमई इकाइयों को बिना अतिरिक्त गारंटी शुल्क के सरल एवं त्वरित ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के माध्यम से कार्यशील पूंजी की उपलब्धता बढ़ने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वर्तमान आर्थिक चुनौतियों, बढ़ती लागत एवं बाजार संबंधी अनिश्चितताओं से उबरने में सहायता मिलेगी। साथ ही, यह योजना उत्पादन, रोजगार सृजन एवं व्यावसायिक गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होगी तथा प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी।

शैलेन्द्र कुमार सिंह (महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश) ने बताया कि अग्रणी जिला बैंक कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा DFS, NCGTC, SLBC, Lead Bank एवं JanSamarth/PSB Alliance के समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने हेतु 28 मई को सभागार, उद्योग निदेशालय, जी.टी. रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर नगर में एक Outreach Programme आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को अल्पकालिक तरलता संबंधी चुनौतियों से उबरने, रोजगार संरक्षण सुनिश्चित करने, औद्योगिक गतिविधियों को निरंतर बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकों, एमएसएमई इकाइयों तथा अन्य संबंधित हितधारकों को ECLGS 5.0 योजना की रूपरेखा, पात्रता, लाभ एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करना है, जिससे अधिकाधिक पात्र इकाइयाँ योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

योजना के संबंध में अधिक जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक पात्र इकाइयाँ अनिवार्य रूप से JanSamarth Portal पर आवेदन करते हुए आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण स्व-घोषणा (self-declaration) के माध्यम से उपलब्ध कराएं तथा अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।