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तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति स्टूडेंट्स को किया जागरूक


लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को निशातगंज स्थित राजकीय इण्टर कॉलेज में नोडल अधिकारी डा. बीएन यादव के निर्देशन में कार्याशाला आयोजित हुई।
सामाजिक कार्यकर्ता, जिला तम्बाकू नियंत्रण टीम विनोद सिंह यादव ने उपस्थित छात्र छात्राओं को तम्बाकू सेवन के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के तम्बाकू और उसके उत्पादों का सेवन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बल्कि जानलेवा होता है। इसलिए इसका सेवन न करें। क्योंकि तम्बाकू के सेवन से न केवल कैंसर होता है बल्कि हृदय रोग, मधुमेह, टीबी, लकवा, दृष्टिहीनता, फेफड़े के रोग एवं श्वसन सम्बन्धी रोग भी होते हैं। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि अपने परिवार व समाज के लिए भी कैंसर का खतरा पैदा करता है। धूम्रपान उस व्यक्ति के लिए जितना घातक होता है उतना ही वह आस-पास के व्यक्तियों के लिए भी घातक होता है।
सामाजिक कार्यकर्ता ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम, 2003 की जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबंध है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को और व्यक्ति के द्वारा तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू बेचना प्रतिबंधित है। तंबाकू या तंबाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर अर्थदंड या कारावास का प्रावधान है।
इसके साथ ही बलरामपुर अस्पताल स्थित तम्बाकू उन्मूलन केंद्र के बारे में बताया कि केंद्र पर आने वाले मरीजों की न केवल काउंसलिंग की जाती है बल्कि उन्हें निःशुल्क दवाएं भी मुहैया करायी जाती हैं। इस मौके पर उपस्थित शिक्षकों, छात्र-छात्रों को तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई।