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“कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013” पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम

लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ ने विधिक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। जिसका शीर्षक प्रिवेंशन ऑफ़ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट (POSH) था। कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक कुमार तिवारी रहे।

जागरूकता कार्यक्रम का विषय “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013” था। कार्यशाला का उद्देश्य इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाना था। जिसका उद्देश्य निवारक, निषेधात्मक और साथ ही उपचारात्मक उपायों को सुनिश्चित करके प्रत्येक महिला को उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित, संरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना है।

इस कानून ने भारतीय महिलाओं को कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में सक्षम बनाया है। यह किसी भी भेदभाव और शोषण से मुक्त, अधिक न्यायसंगत और उचित कार्यस्थल वातावरण बनाने में एक अहम कदम है। विमेन सेल की अध्यक्ष प्रो. विनीता लाल ने विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डॉ. अभिषेक कुमार तिवारी और सदस्यों का स्वागत किया।

प्राचार्य प्रो. रश्मि बिश्नोई ने अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की महत्वत्ता के विषय में बात की। डॉ. अभिषेक कुमार तिवारी ने विधिक सहायता केंद्र की कार्यशैली के विषय में बताया तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी। इसके पश्चात विधिक सहायता केंद्र की सदस्या अंजसी मिश्रा, शिवांगी सिंह, श्वेता सिंगार ने विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया।

सत्र का समापन विधिक सहायता केंद्र के छात्र संयोजक अंजसी मिश्रा एवं गरिमा मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन देकर किया। कार्यक्रम के अंत में शिवानी श्रीवास्तव (मेंबर, विमेन सेल) ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यक्रम का समापन किया। यह कार्यक्रम प्रोफेसर विनीता लाल, प्रोफेसर क्रांति सिंह, प्रोफेसर ज्योति, डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, डॉ. प्रतिमा शर्मा, डा. क्रांति सिंह के सहयोग से संपन्न हुआ।