लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। द्विवार्षिक विधान परिषद निर्वाचन-2026 के मद्देनजर लखनऊ में 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिले में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बंदी अवधि के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार, मतदान दिवस 23 अक्टूबर और मतगणना दिवस 27 अक्टूबर को जिले में सभी प्रकार की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, भांग की दुकानें, ताड़ी की दुकानें, बार, प्रीमियम रिटेल दुकानें और अन्य मदिरा बिक्री केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन वाले प्रतिष्ठानों, डिस्टिलरी के थोक व फुटकर बिक्री केंद्रों तथा सेना और अर्द्धसैनिक बलों की कैंटीनों में भी मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

जिलाधिकारी ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना सुनिश्चित करना है।
आदेश में सभी आबकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शराब की दुकानों और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखना सुनिश्चित कराएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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