लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसिज लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 15 अक्टूबर, 2026 को खुलेगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली लगाने की तारीख बुधवार, 14 अक्टूबर, 2026 तय की गई है, जबकि आईपीओ 19 अक्टूबर, 2026 को बंद होगा।
आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर 143 से 151 रुपये का मूल्य दायरा तय किया गया है। प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य एक रुपये है। निवेशक न्यूनतम 99 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। इसके बाद 99 शेयरों के गुणक में बोली लगाई जा सकेगी। निर्गम का न्यूनतम मूल्य अंकित मूल्य का 143 गुना और अधिकतम मूल्य 151 गुना है।
इस आईपीओ में एक रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का 2,830 करोड़ रुपये तक का नया निर्गम (फ्रेश इश्यू) और मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 14,45,25,036 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री पेशकश (ऑफर फॉर सेल) शामिल है। नए निर्गम और बिक्री पेशकश को मिलाकर कुल आईपीओ का गठन होगा।
यह निर्गम एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) और सेबी के आईसीडीआर नियमों के विनियमन 31 के तहत लाया जा रहा है। आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया जाएगा। सेबी के आईसीडीआर नियमों के विनियमन 6(2) के अनुसार, निर्गम में पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए शुद्ध निर्गम का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनी बुक रनिंग लीड मैनेजरों (बीआरएलएम) से परामर्श कर क्यूआईबी हिस्से का अधिकतम 60 प्रतिशत एंकर निवेशकों को विवेकाधीन आधार पर आवंटित कर सकती है।
एंकर निवेशकों के लिए निर्धारित इस हिस्से में से 40 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। इसमें 33.33 प्रतिशत घरेलू म्यूचुअल फंड और 6.67 प्रतिशत जीवन बीमा कंपनियों तथा पेंशन फंड के लिए होगा। यदि जीवन बीमा कंपनियों और पेंशन फंड के लिए आरक्षित हिस्से की पूरी सदस्यता नहीं मिलती है, तो शेष शेयर घरेलू म्यूचुअल फंड को आवंटित किए जा सकते हैं। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता मिलने या आवंटन नहीं होने की स्थिति में शेष शेयर एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिए जाएंगे।
शुद्ध क्यूआईबी हिस्से का पांच प्रतिशत केवल म्यूचुअल फंड के लिए आनुपातिक आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध होगा। शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित अन्य सभी पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए उपलब्ध रहेगा, हालांकि एंकर निवेशक इसमें शामिल नहीं होंगे। यह आवंटन तभी होगा, जब निर्गम मूल्य या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। यदि म्यूचुअल फंड की कुल मांग शुद्ध क्यूआईबी हिस्से के पांच प्रतिशत से कम रहती है, तो बचा हुआ हिस्सा अन्य पात्र संस्थागत खरीदारों के बीच आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा।
गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईबी) के लिए शुद्ध निर्गम का अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध होगा। इसमें एक-तिहाई हिस्सा दो लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक के आवेदन वाले निवेशकों के लिए तथा दो-तिहाई हिस्सा 10 लाख रुपये से अधिक के आवेदन वाले निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। किसी श्रेणी में कम सदस्यता होने पर बचा हुआ हिस्सा सेबी के नियमों के अनुसार दूसरी उपश्रेणी के निवेशकों को आवंटित किया जा सकता है।
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