लखनऊ (टेलीस्कोप टुडे संवाददाता)। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वित्तीय समावेशन और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग की भावना के अनुरूप, सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही से सामान्य बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।
इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाओं में एकरूपता, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और उनकी एक्सेसीबिलिटी बढ़ाना है। हम समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारा मानना है कि यह पहल वंचित वर्ग के साथ हमारे जुड़ाव को और मज़बूत बनाएगा।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों, पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले शुल्क से पहले ही छूट दी जा चुकी है। हालाँकि, यह छूट बचत खातों के अन्य अनुकूलित उत्पादों पर लागू नहीं है।
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